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कीटनाशक डीलर लाइसेंस – योग्यता नियम

कीटनाशक बेचने के लिए कीटनाशी नियम, 1971 के तहत लाइसेंस चाहिए। 30 जनवरी 2026 को प्रकाशित एक मसौदा संशोधन नए लाइसेंस के लिए योग्यता तय करता है।

पूरे भारत मेंजाँचा गया: 18 अक्टूबर 2026
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कौन आवेदन कर सकता है

  • मसौदा कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2026 के अनुसार: कृषि, बागवानी या संबंधित विषय में एक वर्ष का डिप्लोमा, या MANAGE या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्ष का DAESI डिप्लोमा, जिसमें पौध संरक्षण और कीटनाशक प्रबंधन पढ़ाया गया हो।
  • जिन्होंने कीटनाशक मॉड्यूल जुड़ने से पहले DAESI किया है, उन्हें कीटनाशी प्रबंधन में सर्टिफ़िकेट कोर्स (CCIM) करना होगा।
  • ये मसौदा नियम हैं; ये गज़ट में अंतिम प्रकाशन के बाद ही लागू होंगे।

आवेदन कैसे करें

  1. लाइसेंस के लिए अपने राज्य कृषि विभाग के लाइसेंसिंग अधिकारी को आवेदन करें।

यह काम कैसा दिखता है

काम की प्रतिनिधि तस्वीरें — इस ब्रांड का आउटलेट नहीं।

किसी बिचौलिये को पैसे न देंबड़े नामों से नक़ली “डीलरशिप” के ऑफ़र आम हैं। लिखित एग्रीमेंट के बाद, केवल उसी खाते में पैसा दें जिसका नाम आधिकारिक वेबसाइट पर है। अगर कोई फ़ोन या WhatsApp पर “रजिस्ट्रेशन फ़ीस” माँगे, तो रुक जाएँ।

स्रोत (2)
  1. Gazette of India G.S.R. 73(E), 30 Jan 2026: draft Insecticides (Amendment) Rules, 2026 · 2026
  2. MANAGE: Diploma in Agricultural Extension Services for Input Dealers (DAESI) · 2026

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